Mumbai Cruise Drugs Case: क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 17वें आरोपी को भी जमानत दे दी है. आरोपी का नाम ओकारो औजामा (Okoro Uzeoma) है, जो नाइजीरिया का नागरिक है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुताबिक, औजामा ने ड्रग्स की सप्लाई की थी. हालांकि, औजामा की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके पास से 14 ग्राम कोकिन बरामद हुई थी, जो 'नॉन-कमर्शियल क्वांटिटी' है.
औजामा की ओर से पेश हुए वकील शालाका हतोड़े और गोरख लिमैन ने अदालत में दलील दी कि मामले में सह-आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है. हालांकि, NCB ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन दोनों वकीलों ने तर्क दिया कि औजामा पर NDPS एक्ट की धारा 27A के तहत आरोप नहीं लगाए गए थे, इसलिए उनके अपराध जमानती थे.
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औजामा ने समानता के अधिकार के तहत जमानत मांगी थी, क्योंकि मामले में पहले ही कई कथित ड्रग पेडलर्स को जमानत मिल चुकी है. NCB के अनुसार, औजामा ने एक ड्रग सप्लायर को ड्रग्स बेची थी, जिसने क्रूज पार्टी में शामिल लोगों को ड्रग्स बेची थी. इस मामले में सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को गिरफ्तार किया गया था. दोनों को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
औजामा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने दावा किया कि बार-बार अनुरोध के बाद भी NCB अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तारी का पंचनामा नहीं दिया है. वकीलों ने ये भी कहा कि अदालत जमानत के लिए कोई भी शर्त लगा सकती है. औजामा का स्थानीय पता नालासोपारा बताया गया है.