जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत में एक बड़े नौकरी घोटाले में शामिल एक कुख्यात महिला और उसके दो साथियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. इन लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर निर्दोष लोगों से करोड़ों रुपये ठगे थे.
तीनों ने कथित तौर पर 10 लोगों को नौकरी दिलाने का वादा करके उनसे भारी मात्रा में पैसा ऐंठने और भोले-भाले युवाओं को सरकारी सेवा के फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करके लोगों को ठगने की साजिश रची थी.
अपराध शाखा के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'जांच के दौरान अपराध पूरी तरह से साबित होने के बाद, मामले का आरोपपत्र जम्मू में रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया है.'
अधिकारियों ने बताया कि सांबा जिले के रामगढ़ की कथित महिला धोखेबाज और उसके दो साथियों, दलीप सिंह और सुभाष चंद्र के खिलाफ कोट भलवाल के बबल कुमार की शिकायत पर 2024 में मामला दर्ज किया गया था.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी करके उसके दो बेरोजगार और शिक्षित बेटों को सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके उससे 50 लाख रुपये ठग लिए और फर्जी नियुक्ति आदेश भी जारी किए.
उन्होंने बताया कि इसी साल नौ पीड़ितों की लिखित शिकायत पर 1.27 करोड़ रुपये के एक अन्य नौकरी घोटाले में उसी महिला और उसके साथियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है.
जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अपराध) बेनाम तोश ने कहा कि आगे की जांच जारी है और न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र अदालत में दायर कर दिया गया है.