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नाबालिग का अपहरण, बलात्कार और धर्म परिवर्तन... कुशीनगर में 4 आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता बरामद

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. 

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इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (अपहरण), 64 (बलात्कार), 351 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी मेराज सहित तीन अन्य आरोपियों पर नाबालिग को बंधक बनाकर यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप है. यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने विशुनपुरा थाने में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई. 

इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. पता चला कि नाबालिग का न केवल अपहरण और यौन उत्पीड़न किया गया है, बल्कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया गया है. यह भी खुलासा हुआ कि पूरे मामले को एक साजिश के तहत चारों आरोपियों ने अंजाम दिया है.

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विशुनपुरा थाना प्रभारी अनिल सिंह यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी मेराज ने अपने तीन साथियों सेराज, मेरुद्दीन उर्फ मेराजुद्दीन अंसारी और हसीना खातून के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने कहा, "आरोपी मेराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी का अपहरण किया. 

उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और यौन उत्पीड़न किया." उन्होंने आगे बताया कि मेराज ने एक महिला की मदद से नाबालिग को बंधक बनाया और उसके साथ बलात्कार किया. इस साजिश में शामिल सभी चारों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता को बचा लिया गया.

इस मामले की जांच के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 (विवाह के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की संबंधित धाराएं भी केस में जोड़ी हैं. 

पुलिस ने बताया कि इन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की गहन जांच जारी है. सभी कानूनी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच भी करा लिया है.

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