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सोनभद्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार, महज 8 महीने बाद अपराधी को 20 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक शख्स को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अपराधी पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. ये वारदात एक गांव में आठ महीने पहले हुई थी.

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुई थी वारदात.
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुई थी वारदात.

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक शख्स को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अपराधी पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. ये वारदात एक गांव में आठ महीने पहले हुई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने इस मामले में आरोपी अखिलेश भारती दोषी ठहराया था. इसके बाद उसे कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माना सुनाया गया है. सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि ये घटना 2 सितंबर, 2024 को जिले के दुद्धी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसी वक्त आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया.

उसे एक सूनसान जगह पर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया. इतना ही नहीं उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. वे लोग उसे लेकर थाने पहुंचे. उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस और अदालत की तेज कार्रवाई की वजह से अपराधी को जल्दी दंड मिल सका है.

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बताते चलें कि इसी महीने बहराइच में एक विशेष अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. ये वारदात साल 2020 में हुई थी. विशेष जिला सरकारी वकील संत प्रताप सिंह ने बताया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने दोषी मोहम्मद रईस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

जानकारी के मुताबिक, 22 फरवरी 2020 की रात को पीड़िता दरगाह शरीफ थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके में अपने माता-पिता के साथ सो रही थी. यही से वो अचानक लापता हो गई. अगली सुबह उसका शव एक बोरे में मिला, जिस पर चाकू से कई वार किए गए थे. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. 

इसके बाद में जांच में आरोपी मोहम्मद रईस की संलिप्तता पाई गई. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जिला सरकारी वकील ने बताया था कि उसके खिलाफ 8 मार्च, 2020 को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीप कांत मणि ने सजा सुनाते हुए मोहम्मद रईस को आजीवन कारावास सुनाया.

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