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Arrah: चार साल पहले की थी RTI कार्यकर्ता की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा

बिहार की आरा सिविल कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दो लोगों के खिलाफ आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

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RTI कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने दी सजा (फोटो आजतक)
RTI कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने दी सजा (फोटो आजतक)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 2016 में गोली मारकर की गई थी हत्या
  • आजीवन कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई

बिहार की आरा सिविल कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दो लोगों के खिलाफ आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. बता दें कि 2016 में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या गोली मारकर की गई थी.

सिविल कोर्ट के चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की हत्या के मामले में जगदीशपुर के नगर पंचायत के अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू और चुन्नू महतो को आजीवन कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. 


कोर्ट ने हत्या के मामले में पिछले 3 नवम्बर को ही दो लोगों को दोषी करार दे दिया था. जहां आज सजा के फैसले पर सुनवाई की गई. कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिवार वालों ने कहा कि कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा था. वहीं उन्होंने इस कांड में शामिल एक आरोपी वासू कुमार जो घटना के समय से ही फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिवार की सुरक्षा की मांग की है.  

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कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले पर वकील भुवनेश्वर तिवारी ने कहा कि यह क्रुएल्टी का मामला नहीं था. इसलिए इसमें न्यूनतम सजा मिलनी चाहिए थी. कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील स्वीकार करते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 

बता दें कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 9 जून 2016 को आरटीआइ कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई मार्कंडेय सिंह ने जगदीशपुर थाने में नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार गुड्डू, चुन्नू महतो, मोहम्मद सद्दाम और बासू कुमार समेत चार लोगों को आरोपी बताया था.

(इनपुट- सोनू सिंह)


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