उधमपुर आतंकी हमले में गुरुवार को एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों सहित नौ के खिलाफ चार्जशीट दायर की. पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमला किया था. इसमें बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे. एनआईए इसकी जांच कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, एनआईए ने दोषियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 20B, 121, 121A, 122, 302, 307, 325, 326, 333, 342, 364, 435, 109, 34 और गैर कानूनी गतिविधी अधिनियम की धारा 16, 18, 19, 20, 38, 39 सहित विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.
एनआईए की चार्जशीट में मो. नावेद, खुर्शीद अहमद भट, शौकत अहमद भट, शाबजार अहमद भट, फयाज अहमद इट्टू, खुर्शीद अहमद इट्टू, फयाज अहमद अश्वार, आशिक हुसैन भट और अबु नोमान के नाम हैं. आरोपियों में से अबु नोमान जवाबी कार्रवाई में मारा गया था, जबकि दो फरार हैं.
बताते चलें कि पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी नावेद और नोमान ने उधमपुर में पांच अगस्त को सीमा सुरक्षा बल की एक बस पर हमला कर दिया था, जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे. मुठभेड़ में नोमान मारा गया था.
नावेद को गांववालों ने पकड़ा
आतंकी नावेद भागकर पास के एक गांव में छिप गया था, जिसे बाद में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. हिरासत में नावेद से पूछताछ के बाद पांच कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने हमले में दोनों आतंकवादियों का साथ दिया था. इन्होंने हथियार पहुंचाने में मदद की थी.
क्या है रणबीर दंड संहिता
जम्मू और कश्मीर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 की बजाए रणबीर दंड संहिता की धारा लगाई जाती है. इसके तहत यदि मुजरिम को हत्या का दोषी पाया जाता है, तो उसको सजा-ए-मौत या फिर उम्रकैद की सजा दी जाती है. इसे महाराज रणबीर सिंह के नाम पर रखा गया है.