scorecardresearch
 

SC का आदेश- कोई भी राज्य कोविड मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर ना लगाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर ना लगाए. केन्द्र सरकार की गाइडलाइन में पहले भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर ना लगाए. केन्द्र सरकार की गाइडलाइन में पहले भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्टरों लगाने का आदेश राज्य तभी दे सकता है, जब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी इसके लिए निर्देश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट में आज देशभर में कोरोना के.हालात पर सुनवाई हुई.

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अस्पतालों में फायर सेप्टी को लेकर राज्य सरकारें काम कर रही हैं. केन्द्र ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर फायर सेफ्टी पर रिपोर्ट मांगी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फायर सेफ्टी को लेकर आपने अबतक कितने ऑफिसर नियुक्त किए हैं.

कम्यूनिटी हेल्थ सर्विस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए गए. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब मांगा. इसके साथ ही कोर्ट ने राजकोट हॉस्पिटल और अहमदाबाद की घटना पर जांच ठीक से नहीं होने पर नाराजगी जताई. 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement