अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजन की इजाजत दी गई है. हालांकि, ये अनुमति शर्तों के साथ दी गई है. इन आयोजनों में 100 लोग से ज्यादा नहीं शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा कोविड-19 के नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू के बाद से अब तक इस तरह के किसी भी आयोजन पर रोक थी. लेकिन अब सरकार की ओर से सीमित संख्या के साथ इजाजत दे दी गई है. हालांकि, यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में 30 सितंबर तक सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगा दी है.
यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करके स्पष्ट निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम को मंजूरी न दी जाए. यानी यूपी के लोगों को 30 सितंबर तक इंतजार करना होगा.
कोरोना काल में अब तक कई ऐसे त्योहार आ चुके हैं, जिसमें कोविड-19 के नियमों के कारण रौनक देखने को नहीं मिली. जन्माष्टमी पर झांकी और गणेश चतुर्थी पर पंडाल लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी. वहीं, मोहर्रम का ताजिया जुलूस निकालने पर भी रोक थी. हालांकि कोर्ट ने शर्त के साथ जगन्नाथपुरी की रथयात्रा की अनुमति दी थी.