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अहमदाबाद में अब बिना मास्क बाहर निकले तो दोगुने से ज्यादा देना होगा जुर्माना

कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकना, कुछ ऐसे अनिवार्य निर्देश हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे जिस कारण अब अहमदाबाद में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है.

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अहमदबाद में मास्क नहीं पहनने पर दोगुना हुआ जुर्माना (फाइल-पीटीआई)
अहमदबाद में मास्क नहीं पहनने पर दोगुना हुआ जुर्माना (फाइल-पीटीआई)

  • पान खाकर थूकने पर 10 हजार का जुर्माना
  • पान के दुकानदार को भी भरना होगा जुर्माना
  • नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए
देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है. गुजरात महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शुमार है और इस महामारी से बचने के लिए लोगों से कई तरह के निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है जिसमें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका पालन नहीं कर रहे इसलिए मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है.

गुजरात में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में अहमदाबाद में कमी जरूर दर्ज की गई है. बावजूद इसके गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अहमदाबाद पहले पायदान पर है. कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के पालन करने की अपील की जा रही है. जो लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है. अब मास्क नहीं पहने पर जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई है.

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अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना के कोहराम पर काबू पाने के लिए कई तरीकों से कोशिश की जा रही है. शहर में कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा को लेकर आज सोमवार को अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार और अलग-अलग जोन के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नरों ने हिस्सा लिया.

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इस अहम बैठक में फैसला लिया गया कि बिना मास्क घर से निकलने वाले और इधर-उधर पान मसाला खाकर थूकने वालों से पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा.

नए निर्देश के बाद बिना मास्क घर से निकलने वालों से अब 200 की जगह पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. जबकि पान की दुकान के पास गुटखा खाकर वहीं थूकने वालों के साथ-साथ पान के दुकान मालिक से भी 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. नए नियम अहमदाबाद में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

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