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लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन: प्लंबर-मैकेनिक-कारपेंटर को छूट, सशर्त खुलेंगी IT कंपनियां

सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है. साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है. एसईजेड में काम शुरू हो सकता है. ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है. जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे.

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लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन (फोटो-PTI)
लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन (फोटो-PTI)

  • लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन
  • कृषि समेत कुछ सेक्टर में रियायत, परिवहन सेवाएं बंद

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा. सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है. साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है. एसईजेड में काम शुरू हो सकता है. ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है. सभी रियायतें 20 अप्रैल के बाद से लागू होंगी.

सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है.लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे. बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है. 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है.

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खेतिहर मजदूर और मनरेगा को इजाजत

गाइडलाइन के मुताबिक, जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है. अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी. खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है. खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे. खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी. बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी.

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सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत दी है.बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे. आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां को इजाजत दी गई है. एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुली रहेंगी. मनरेगा के तहत काम को इजाजत दी गई. कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने की इजाजत भी दी गई है.

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इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई. दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है. एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है.

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क्या बंद रहेगा

सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी. हालांकि, ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही हो सकेगी. इसके अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे. स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा, जिम, माल बंद रहेंगे.

हालांकि, 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर कुछ गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, हालांकि सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखना होगा और दफ्तर, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा. जिले में आने-जाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी.

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