मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने इस बारे में शनिवार शाम निर्देश जारी कर दिए हैं.
दरअसल, मध्य प्रदेश के कई शहरों में धार्मिक स्थल 8 जून को ही खुल गए थे, लेकिन भोपाल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने तब भोपाल में धार्मिक स्थल ना खोलने का फैसला किया था.
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शनिवार को डीएम तरुण पिथोड़े ने भोपाल के सभी धर्मगुरुओं की एक बैठक बुलाई और उनसे धार्मिक स्थल खोलने से पहले कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर चर्चा की. सभी धर्मगुरुओं से आश्वासन मिलने के बाद अब कलेक्टर ने आगामी सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है.
नए नियम-
सभी धार्मिक प्रतिष्ठान को निम्नलिखित नियम सुनिश्चित करने होंगे-
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इसके अलावा कलेक्टर ने तय किया है कि भोपाल के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकानें हफ्ते में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक खोली जा सकेंगी, जबकि शनिवार और रविवार को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी. हालांकि, मेडिकल छोड़ सभी दुकान रात 8:30 बजे के बाद बंद करना जरूरी होगा. वहीं अभी भी भोपाल जिले में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.
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