सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला कर देश से फरार नीरव मोदी मामले में SIT जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने PNB स्कैम में नीरव मोदी के खिलाफ SIT जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन हैं.
Attorney general KK Venugopal submitted to the Supreme Court that the PIL seeking SIT probe into PNB Scam against Nirav Modi has made baseless allegations against PM and Finance Minister.
— ANI (@ANI) July 3, 2018
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें पीएमओ और वित्त मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं. अटार्नी जनरल ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.
गौरतलब है कि पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी के खिलाफ सोमवार को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने इंटरपोल से नीरव मोदी के खिलाफ यह नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था.
बता दें, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने का उद्देश्य अन्य देशों को एक आरोपी के बारे में सतर्क करना है, इससे आरोपी की यात्रा पर रोक लगेगी और उसे संबंधित देश में औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा. इंटरपोल की ओर से जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए दुनिया भर में मान्य प्रक्रिया है.