scorecardresearch
 

PNB घोटाला: SIT जांच की मांग खारिज, SC ने कहा- मोदी और जेटली पर आरोप बेबुनियाद

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला कर देश से फरार नीरव मोदी मामले में SIT जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

Advertisement
X
नीरव मोदी
नीरव मोदी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला कर देश से फरार नीरव मोदी मामले में SIT जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने PNB स्कैम में नीरव मोदी के खिलाफ SIT जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन हैं.

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें पीएमओ और वित्त मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं. अटार्नी जनरल ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.

Advertisement

गौरतलब है कि पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी के खिलाफ सोमवार को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने इंटरपोल से नीरव मोदी के खिलाफ यह नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था.

बता दें, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने का उद्देश्य अन्य देशों को एक आरोपी के बारे में सतर्क करना है, इससे आरोपी की यात्रा पर रोक लगेगी और उसे संबंधित देश में औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा. इंटरपोल की ओर से जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए दुनिया भर में मान्य प्रक्रिया है.

Advertisement
Advertisement