संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने गुरुवार को रियल एस्टेट बिल को मंजूरी दे दी. इसमें रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है. सरकार ने इस विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए 20 संशोधनों को स्वीकार किया. विधेयक 2013 से राज्यसभा में लंबित था. विधेयक का लक्ष्य रियल एस्टेट उद्योग को नियमित करना और प्रमोटरों के घोटालों से संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है. ये हैं इस विधेयक की 10 मुख्य बातें:
1. बिल्डरों को तय समयसीमा में देना होगा फ्लैट