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RBI की सख्ती बरकरार, 31 अक्टूबर तक इस बैंक पर लागू रहेगा बैन

RBI की सख्ती बरकरार, 31 अक्टूबर तक इस बैंक पर लागू रहेगा बैन
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बीते कुछ समय से देश के को-ऑपरेटिव बैंकों पर केंद्रीय रिजर्व बैंक की सख्ती बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि आरबीआई ने करीब 8 महीने के भीतर 6 से अधिक -ऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगा या बढ़ा दिया है.
RBI की सख्ती बरकरार, 31 अक्टूबर तक इस बैंक पर लागू रहेगा बैन
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इसी के तहत मुंबई के सहकारी बैंक ‘दि नीड्स आफ लाइफ को- आपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर भी लागू प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है.बैंक पर प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे.
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आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे. बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का रिन्यू करने से रोक लगा दी गई. 
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इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है. बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है.
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रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है.  मतलब ये कि इस बैंक से जुड़े लोग अभी और 6 महीने पैसे नहीं निकाल पाएंगे.
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एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को भी तीन माह बढ़ाकर दो अगस्त तक कर दिया गया है. बैंक पर लागू प्रतिबंध दो मई 2020 को समाप्त हो रहे थे.

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