इस स्कीम में निवेश कर आप 1,50,000 रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं. ये छूट आयकर की धारा 80C के अंतर्गत मिलती है. स्कीम के बारे में डिटेल जानने के लिए आप http://www.dif.mp.gov.in/FI_Plan_MP/APY/APYSchemeHindi.pdf लिंक पर विजिट कर सकते हैं. (Photo: File)