इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है. इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2023 की तरीख तय की थी. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 31 जुलाई तक कुल 6.50 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं. इनमें से लगभग 36.91 लाख ITR 31 जुलाई शाम 6 बजे तक दाखिल किए गए. लेकिन जो लोग अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं? क्या वो अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?
अगर आप टैक्सपेयर हैं और 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास विलंब से आईटीआर दाखिल करने का विकल्प मौजूद है. वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की तय तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. लेकिन अब आपको आईटीआर भरने के लिए फाइन देना पड़ेगा.
कितना लगेगा जुर्माना
देर से आईटीआर दाखिल करने पर पांच लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले व्यक्तियों को 1000 रुपये का लेट फाइन देना होगा. वहीं, पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा- 'देर से ITR दाखिल करने वालों पर तत्काल 5000 रुपये का जुर्माना लगता है. ये लेट फाइन है, जो विलंब की अवधि पर निर्भर करता है.'
डिडक्शन में नुकसान
समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है. इससे अंततः टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है. अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो लॉस (हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर) को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता.
देर से ITR दाखिल करने का एक और टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है. इसके अतिरिक्त, देर से ITR फाइल करने वालों की डिटेल्स को अधिकारी की पैनी नजर से देख सकते हैं और उनके टैक्स से जुड़े मामलों में ऑडिट और पूछताछ की आशंका बढ़ जाती है.
देर से आईटीआर कैसे दाखिल करें?
डेडलाइन के बाद आईटीआर दाखिल करने का प्रोसेस सामान्य है. मतलब कि देर से ITR भरने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है. एक बड़ा अंतर ये होगा कि आईटीआर फॉर्म भरते समय आपको फॉर्म में संबंधित बॉक्स में ड्रॉप-डाउन मेनू में 'सेक्शन 139(4) के तहत दायर रिटर्न' का चयन करना होगा.