पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी एक्ट्रेस पत्नी शिल्पा शेट्टी पर सेबी ने भी कार्रवाई की है. इन दोनों के साथ ही वियान इंडस्ट्रीज को भी शेयर कारोबार में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा (रिपु सूदन) और Viaan इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. एक आदेश में बाजार नियामक सेबी ने कहा कि उसने वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग को लेकर जांच की है. पहले इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड था.
सेबी ने की जांच
सेबी की जांच में यह पाया गया कि 1 सितंबर, 2013 से 23 दिसंबर 2015 के बीच राज कुंद्रा , शिल्पा शेट्टी और वियान इंडस्ट्रीज ने सेबी (प्रॉहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन संख्या 7(2)(a) और 7(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन किया. वियान इंडस्ट्रीज (VIL) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे और राज कुंद्रा तथा शिल्पा शेट्टी इसके प्रमोटर थे.
क्या कहा सेबी ने
सेबी के आदेश में कहा गया है कि 29 अक्टूबर 2015 को कंपनी द्वारा 5 लाख इक्विटी शेयरों का तरजीही आवंटन (preferential allotment) चार लोगों को किया गया और इसमें से राज और शिल्पा प्रत्येक को 1,28,800 शेयर आवंटित किए गए.
इस तरजीही आवंटन के बाद दोनों को सेबी के नियम के मुताबिक शेयरों के 10 लाख रुपये से ज्यादा के किसी भी खरीद-फरोख्त की जानकारी कंपनी को देनी जरूरी थी. यही नहीं, कंपनी को भी राज और शिल्पा के खुलासे के दो दिन के भीतर इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी थी. लेकिन सेबी ने जांच में यह पाया कि उन्होंने तय समय के भीतर ऐसे खुलासे नहीं किए.
14 दिन की न्यायिक हिरासत में राज कुंद्रा
मालूम हो पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. उनके ऊपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है.