टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं. आयकर कानून की 80CD (1B) धारा के तहत आप NPS में की जाने वाली बचत पर 80(C) के अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं. NPS को लेकर सभी सवाल जो निवेश से पहले आपके मन में होंं, वीडियो में जानें उनके जवाब.