कुलभूषण केस में डिफेंस काउंसिल की होगी नियुक्ति? IHC आज करेगा सुनवाई

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति के मामले को उठाया जाएगा. इससे पहले भारतीय वकील को अनुमति देने से पाकिस्तान इनकार कर चुका है.

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कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो) कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 8:06 AM IST
  • पाकिस्तान की जेल में बंद हैं कुलभूषण जाधव
  • जासूसी और आतंकवाद का है आरोप
  • डिफेंस काउंसिल पर आज होगी सुनवाई

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कूलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) में होगी. हाई कोर्ट के सामने आज कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति के मामले को उठाया जाएगा. इससे पहले भारतीय वकील को अनुमति देने से पाकिस्तान इनकार कर चुका है.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी. इसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह, जस्टिस अमीर फारुख और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल है. इससे पहले कुलभूषण जाधव की पैरवी के लिए भारतीय वकील रखे जाने की मांग को इमरान सरकार ने ठुकरा दिया था.

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पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले की पैरवी करने के लिए एक स्थानीय वकील नियुक्त करने की भारत की मांग को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भारतीय वकील को अनुमति देने की गलत मांग कर रहा है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम उन्हें (भारत) बार-बार बता चुके हैं कि केवल उन्हीं वकीलों को अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा सकता है जिनके पास पाकिस्तान में वकालत का लाइसेंस है. अन्य न्यायालयों में भी यही कानूनी प्रथा है.

गौरतलब है कि 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में अर्जी लगाई थी, जिस पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था.

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