अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति पर एक्शन जारी, अब 110 करोड़ की जमीन कुर्क

प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के 3 साल बाद भी अतीक की अपराध से अर्जित की गई अकूत संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है.

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कार्रवाई के साथ ही संबंधित जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है. (Photo- ITG) कार्रवाई के साथ ही संबंधित जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है. (Photo- ITG)

आनंद राज

  • प्रयागराज,
  • 29 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 1:42 AM IST

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है. प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की करीब 20.38 बीघा बेनामी जमीन कुर्क की है. इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 110 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त न्यायालय, कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश पर की है.

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15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना को 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी अतीक की अपराध से अर्जित की गई अकूत संपत्तियों के मिलने और उन पर बुलडोजर/कुर्की की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है.

पुलिस के मुताबिक, अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित धन के जरिए सदर तहसील क्षेत्र के भीटी और कटहुला गौसपुर में करीब 20.38 बीघा जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदी थी. जांच के दौरान सामने आया कि इन जमीनों का सरकारी रिकॉर्ड में कम कीमत दिखाकर पंजीकरण कराया गया था.

पुलिस के अनुसार, कुल 44 आराजियों में फैली यह जमीन करीब 5.112668 हेक्टेयर यानी 20.38 बीघा है. जांच में इसे अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्ति से जोड़ा गया. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के साथ ही संबंधित जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है. पुलिस ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों में कुर्की दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

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