चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव की तीन महीने की सजा बरकरार रखी. अदालत ने भुगतान संबंधी निर्देश भी दिए और पहले जमा राशि को समायोजित करने की बात कही. अब हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उन्हें दोबारा सजा काटनी होगी. मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी.