IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में डूमा कोर्ट ने AAP पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 13 जुलाई को अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश में दोषी मानते हुए फांसी की मांग को ठुकरा दिया और उम्र कैद का आदेश दिया.