अजमेर के गेंगल थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायालय-2 के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 साल की कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
मामला पीड़ित हमीद और उसकी पत्नी रजिया से जुड़ा है, जिन्हें आरोपियों ने उनके घर से जबरन उठाकर अपहरण कर लिया था. इसके बाद दोनों के साथ मारपीट की गई और क्रूरता की हद पार करते हुए पीड़ित की नाक काट दी गई.
पीड़ित दंपति ने इस संबंध में गेंगल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला न्यायालय में पेश किया.
न्यायाधीश ने इस कृत्य को जघन्य अपराध मानते हुए सख्त टिप्पणी की और आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई. इस मामले की जानकारी अभियोजन अधिकारी हनी टॉक ने दी. फैसले के बाद इलाके में न्याय की उम्मीद को मजबूती मिली है और ऐसे अपराधों पर सख्ती का संदेश गया है.
जानें पूरा मामला?
मामला 19 मार्च 2023 का है. अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र में अपनी महिला मित्र के साथ छुप कर रह रहे युवक हामिद को 19 मार्च की रात युवती के परिजनों ने उसके घर से अगवा किया और नागौर के मौलासर थाना क्षेत्र में ले जाकर उसकी नाक दराती से काट दी. इस पूरी वारदात का एक विडियो भी आरोपियों द्वारा बनाया गया और वायरल किया गया. इस मामले में जैसे ही इसकी जानकारी गेगल थाना पुलिस को मामले की जानकारी मिली वैसे ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौलासर थाना क्षेत्र से पीड़ित युवक के साथ ही पांच आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया.
यह पूरा मामला बेहद गंभीर प्रवृत्ति का है, जिसमें विवाहिता युवती के परिजनों द्वारा पहले युवक और उसकी विवाहिता मित्र का गेगल थाना क्षेत्र के अंसल सिटी इलाक़े से अपहरण किया गया और बाद में नागौर के मौलासर थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. आपको बता दें कि युवती पहले से शादीशुदा थी और हामिद के साथ घर से भाग कर अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र में छुप कर रह रही थी.
चंद्रशेखर शर्मा