पंजाब में धर्म परिवर्तन पर जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है. कोर्ट अब ये साफ कर दिया है कि धर्म बदलने पर अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाता है तो उसका अनुसूजित जाति यानि SC का दर्जा खत्म हो जाएगा.