कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने धतूरे की ऑनलाइन बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है. यह निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा. दरअसल, इन होम डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन प्रतिबंधित धतूरे के फल और बीज ऑनलाइन बेचे जा रहे है.
इंसानों के खाने के लिए बिक्री का आरोप
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज उपलब्ध थे. इन्हें खाने और इंसानों के इस्तेमाल के लिए बेचा जा रहा था. कुछ पैकेट पर एफएसएसएआई का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था. विभाग ने इसे गंभीर मामला माना है.
अधिकारियों का कहना है कि धतूरा जहरीला होता है. इसके सेवन से स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. खाने की चीज के तौर पर इसकी बिक्री लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है.
मामले की सुनवाई कर रही प्राधिकरण ने तीनों कंपनियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि धतूरा को इंसानों के खाने के लिए दिखाने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापन हटाए जाएं. इसके साथ ही इसकी बिक्री, वितरण और खाने की चीज के रूप में प्रदर्शन भी पूरी तरह रोका जाए.
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विभाग ने धतूरा की सप्लाई करने वाले विक्रेताओं और प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. ऐसे विक्रेताओं के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने का आदेश दिया गया है.
प्राधिकरण के मुताबिक अमेजन ने मामले में अभी अपना जवाब जमा नहीं किया है. वहीं स्विगी इंस्टामार्ट ने जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.
बिगबास्केट ने बताया कि उसने धतूरा की बिक्री रोक दी है. कंपनी ने यह भी कहा है कि भविष्य में अगर ऐसी कोई लिस्टिंग होगी तो उस पर साफ तौर से लिखा जाएगा कि 'इंसानों के खाने के लिए नहीं' है. (Not For Human Consuption)
खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीनों प्लेटफॉर्म से अनुपालन रिपोर्ट (Compliance report) मांगी है. कंपनियों को बताना होगा कि आदेश के बाद उन्होंने क्या कदम उठाए हैं. विभाग ने साफ किया है कि अगर आगे भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी.
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मामले में अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ धतूरे की सप्लाई करने वाले विक्रेताओं पर भी नजर रखी जा रही है. खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि जहरीले पदार्थों को खाद्य सामग्री के रूप में बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस मामले में कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है.
सगाय राज