लोकसभा चुनाव रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने वकील एमएल शर्मा से कहा कि आप क्या चाहते हैं शर्मा जी? हम पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 05 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 2:24 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका को वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर किया था, जिमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी.सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने वकील एमएल शर्मा से कहा कि आप क्या चाहते हैं शर्मा जी? हम पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

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वकील एमएल शर्मा की याचिका में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो ईवीएम के ज़रिए चुनाव कराए. शर्मा की दलील है कि जनप्रतिनिधित्व अधिमियम के मुताबिक भी आयोग सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करा सकता है.

वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम से चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं. ऐसे में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया की ओर लौटना जरूरी है.

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