SC पहुंचे प्रद्युम्न के पिता, पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक के फैसले को चुनौती

कोर्ट ने इस याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए कहा था. जिससे पिंटो परिवार को गिरफ्तारी से राहत मिल गई थी.

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प्रद्युम्न प्रद्युम्न

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 03 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 1:27 PM IST

छात्र प्रद्युम्न के पिता ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को राहत देते हुए 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

हाई कोर्ट में पिंटो परिवार ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए कहा था. जिससे पिंटो परिवार को गिरफ्तारी से राहत मिल गई थी. कोर्ट के इसी आदेश को प्रद्युम्न के पिता ने सर्वोच्च अदालत में चैलेंज किया है.

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वहीं सीबीआई ने हाई कोर्ट से पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा था. सीबीआई अभी तक पिंटो परिवार से जवाब-तलब नहीं कर पाई है. हालांकि, कोर्ट ने पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए हैं.

इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट से भी पिंटो परिवार को राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ये है मामला

8 सितंबर को गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल किया था. स्कूल मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. वहीं, कंडक्टर फिलहाल जेल में है.

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