News Wrap: राष्ट्रपति ने दी तीन तलाक कानून को मंजूरी, पढ़ें गुरुवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया. बता दें, मंगलवार को राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास हुआ था. इसके साथ ही पढ़ें गुरुवार सुबह की 5 बड़ी खबरें.

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सांकेतिक तस्वीर- IANS सांकेतिक तस्वीर- IANS

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 9:25 AM IST

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया. बता दें, मंगलवार को राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास हुआ था. इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. दो दिन पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया था. बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया. पढ़ें गुरुवार सुबह की 5 बड़ी खबरें.

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1.

राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया. प्रस्ताव के पक्ष में 84 और विपक्ष में 100 वोट पड़े थे. बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं. इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है.

2.

रामपुर में गुरुवार को जबर्दस्त सियासी जंग छिड़ने वाली है. समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर छापे और विधायक अब्दुल्ला आजम से पूछताछ से नाराज समाजवादी पार्टी (सपा) ने बुधवार को रामपुर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है.

3.

आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की खबर है. ओसामा बिन लादेन आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना था और हमजा को ओसामा का उत्तराधिकारी माना जा रहा था. हालांकि, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हमजा की मौत की पुष्टि नहीं हुई है. ये भी साफ नहीं है कि हमजा की मौत कहां और कैसे हुई?

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4.

गुजरात के वडोदरा में बुधवार को मूसलाधार बारिश से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया. वडोदरा में कुछ घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई. इससे सड़कों पर पानी भर गया है. जलभराव के चलते लोगों के वाहन सड़कों पर फंस गए हैं. शहर के 6 ब्रिज को बंद कर दिया गया है.

5.

संसद ने बुधवार को मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया. इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके साथ ही हिट एंड रन के शिकार लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि में इजाफा किया गया है.

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