तुरंत कैंसिल कर दो अभय चौटाला की जमानत: सीबीआई

सीबीआई ने कहा कि कोर्ट को बिना बताए अभय रियो चले गए, जबकि अब भारतीय ओलंपिक संघ में किसी पद पर वो नहीं हैं. कोर्ट अब 22 अगस्त को फैसला सुनाएगा कि अभय की जमानत खारिज करके जेल भेजा जाना चाहिए या नही.

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अभय चौटाला अभय चौटाला

पूनम शर्मा

  • नई दिल्‍ली,
  • 17 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 7:48 PM IST

सीबीआई ने बुधवार को तीस हजारी कोर्ट को कहा है कि अभय चौटाला की जमानत तुरंत रद्द कर देनी चाहिए और उन्‍हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए.

सीबीआई ने कहा कि कोर्ट को बिना बताए अभय रियो चले गए जबकि अब भारतीय ओलंपिक संघ में किसी पद पर वो नहीं हैं. कोर्ट अब 22 अगस्त को फैसला सुनाएगा कि अभय की जमानत खारिज करके जेल भेजा जाना चाहिए या नही.

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को आय से अधिक संपत्ति के मामले मे तीस हजारी कोर्ट में केस चल रहा है और फिलहाल वो जमानत पर हैं. कोर्ट इस पर काफी नाराज था कि अभय चौटाला कोर्ट को बिना बताए या इजाजत लिए बिना रियो ओलंपिक कैसे चले गए.

रियो के कारण कोर्ट में नहीं हो सके पेश
अभय के वकील ने कोर्ट को कहा था कि जमानत की शर्तों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि अभय को विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी. दरअसल पिछली कुछ तरीखों पर अभय चौटाला कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे. कोर्ट ने जब वकील से पूछा कि वो कहां है तो वकील ने बताया कि वो रियो गए हुए हैं. अभय के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो भारत ओलंपिक संघ से जुड़े रहे हैं और लंबे समय से खेलों और खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहे हैं.

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