अब चंडीगढ़ में कटेंगे साइकिल और रिक्शा चालकों के चालान!

चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक्स पर साइकिल ना चलाने और रेड लाइट जंप करने वाले साइकिल चालक, रिक्शा चालक, लोडिंग रिक्शा चालक और घोड़ा-गाड़ी चालकों के साथ भी ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आएगी.

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कटेंगे रिक्शा चालकों के चालान! कटेंगे रिक्शा चालकों के चालान!

सुरभि गुप्ता / सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 30 जून 2016,
  • अपडेटेड 4:19 AM IST

कार, बाइक और अन्य फोर व्हीलर्स के चालान के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन साइकिल का चालान भी होना, यह थोड़ा अटपटा सा लगता है. अब चंडीगढ़ में दस साल से कम उम्र के बच्चे सड़क पर साइकिल नहीं चला सकेंगे.

सख्ती से पेश आएगी ट्रैफिक पुलिस
यही नहीं ट्रैक्स पर साइकिल ना चलाने और रेड लाइट जंप करने वाले साइकिल चालक, रिक्शा चालक, लोडिंग रिक्शा चालक और घोड़ा-गाड़ी चालकों के साथ भी ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आएगी.

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तैयार किए गए नए साइकिल बाइलॉ
चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर को बनाने के मद्देनजर चंडीगढ़ नगर निगम को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नए साइकिल बाइलॉ तैयार करके सख्ती से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं. साइकिल बाइलॉ का उल्लंघन करने वाले चालक का बाकायदा चालान कटेगा.

चंडीगढ़ नगर निगम ने नहीं बनाए नियम
साइकिल चालक का चालान 300 रुपये से शुरु होगा और उसे सबसे अधिक में 500 रुपये देने होंगे, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम ये कह रहा है कि ये नियम उन्होंने नहीं बनाए, बल्कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से उनको भेजे गए हैं.

चौंकाने वाले चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश
नगर निगम तो केवल नोडल एजेंसी है, जोकि इन निर्देशों का पालन कर रही है, वहीं चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश बेहद ही चौंकाने वाले हैं. साइकिल चालकों से लेकर रेहड़ी और रिक्शा चालकों को अब इन निर्देशों का पालन करना होगा.

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क्या हैं नए नियम?
1. साइकिल, रिक्शा और लोडिंग रेहड़ी सड़क किनारे बने साइकिल ट्रैक पर ही चलने चाहिए.
2. अगर सड़क पर साइकिल ट्रैक नहीं हो, तो सड़क के लेफ्ट साइड पर चलने चाहिए.
3. अगर रिक्शा और लोडिंग रेहड़ी नगर निगम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें जब्त कर लिया जाए.
4. अगर दूसरे राज्य की कोई साइकिल, रेहड़ी, रिक्शा या घोड़ागाड़ी चंडीगढ़ से गुजरती है, तो उन पर भी ये नियम लागू होंगे और एक हवलदार से नीचे की रैंक का अधिकारी भी इनको जब्त करने के लिए अधिकृत होगा.
5. साइकिल को छोड़कर साइकिल-रिक्शा और लोडिंग रेहड़ी पर एक घंटी, एक रिफ्लेक्टर (फ्रंट और रियर), रियर व्यू मिरर आगे दोनों हैंडल्स पर लाइसेंस और नंबर प्लेट के साथ होना चाहिए.
6. एक औसतन अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग एक लाख साइकिल चालक हैं. अगर कोई साइकिल चालक, रिक्शा या लोडिंग रेहड़ी वाला या घोड़ा-गाड़ी वाला रेड लाइट जंप करता है या साइकिल ट्रैक्स पर साइकिल नहीं चलाता है, तो उसको पहली बार में 300 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में उल्लंघन करने पर 400 रुपये, जबकि तीसरी दफा उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.

गरीबों के खिलाफ बनाए गए नियम
वहीं चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के इस फरमान पर विपक्ष में बैठे पूर्व मेयरों और काउंसलरों ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम शहर को स्मॉर्ट बनाने के लिए जो उल्टे-सीधे नियम बना रहा है, वो केवल गरीबों के लिए है और नियम तोड़ने वाले रईस और पैसे वाले लोगों के लिए कोई भी सख्त नियम नहीं बनाया जा रहा है.

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आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी
बहरहाल चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम के इन नए नियमों को गरीबों और मेहनत-मजदूरी करने वालों पर दोहरी मार से जोड़ कर देखा जा रहा है और चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ के आला अधिकारी इन नियमों पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

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