चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. अब उन राज्यों में जहां मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ कोई भी अतिरिक्त घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) देने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे पहले, फॉर्म 6 के साथ एक अतिरिक्त फॉर्म डी भी जोड़ा गया था, जिसमें नए वोटर्स से उनके माता-पिता या दादा-दादी के पुराने चुनावी रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही थी.