इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की शरजील इमाम की जमानत, देशद्रोह के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर करने के आदेश दिए. बता दें कि बिहार के जहानाबाद के काको गांव के रहने वाले शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है.

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शरजील इमाम (फाइल फोटो) शरजील इमाम (फाइल फोटो)

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज,
  • 27 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 7:53 AM IST
  • कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत को मंजूरी दे दी
  • प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी भाषण देने का आरोप

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत को मंजूरी दे दी है. शरजील के खिलाफ अलीगढ़ में देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि शरजील ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी भाषण दिया था.

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जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर करने के आदेश दिए. बता दें कि बिहार के जहानाबाद के काको गांव के रहने वाले शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है.

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