'केस का बीजेपी से लेना देना नहीं, इसे पार्टी से न जोड़ें...', 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे बृजभूषण

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और उद्योगपति मेरे खिलाफ साजिश करके झूठे मामले में फंसा कर भारतीय कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, कोर्ट मुझे जो सजा देगा, उसके लिए तैयार हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि झूठे आरोपों में निर्दोष साबित होऊंगा.

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 बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फाइल फोटो) बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फाइल फोटो)

हिमांशु मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 13 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में वे 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे. बृजभूषण ने कहा कि उन्हें जो कोर्ट से समन मिला है, उसका वे सम्मान करेंगे और कोर्ट में पेश होंगे. इतना ही नहीं बृजभूषण ने कहा कि इस मामले का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है. ऐसे में इसे पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. 

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बृजभूषण ने कहा, ''इस मामले में 208 गवाहों से पूछताछ की गई है. मेरे खिलाफ सिर्फ 15 लोगों ने गवाही दी है. इनमें से एक परिवार के 6 लोग महावीर अखाड़ा से जुड़े हैं.'' उन्होंने पूछा, बाकी 193 गवाह हैं, उनके बयान मीडिया में क्यों नहीं आ रहे. इतना ही नहीं बृजभूषण ने अपील की कि इस केस में बिना जांच के मीडिया ट्रायल न किया जाए. 

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और उद्योगपति मेरे खिलाफ साजिश करके झूठे मामले में फंसा कर भारतीय कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, कोर्ट मुझे जो सजा देगा, उसके लिए तैयार हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि झूठे आरोपों में निर्दोष साबित होऊंगा.  

क्या है मामला?

दरअसल,  बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ महिला पहलवानों ने धरना देते हुए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. पुलिस ने 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दो केस दर्ज किए थे. पहला केस नाबालिग महिला पहलवान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया था. जबकि दूसरा केस 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया था. पुलिस ने पिछले दिनों दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी. 

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नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी थी. जबकि बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में पुलिस ने रॉउज एवन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A एवं D के तहत चार्जशीट दाखिल की है. इसी मामले में अब कोर्ट ने बृजभूषण को समन भेजा है. 

 

 

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