UCC के साथ शुभेंदु सरकार ला रही 'पब्लिक ऑर्डर' बिल, दंगों में नुकसान किया तो नीलाम होगी प्रॉपर्टी

पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार राज्य में तोड़फोड़, आगजनी और दंगे जैसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज विधानसभा में दो बेहद कड़े विधेयक पेश कर सकती है. उत्तर प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर बनने वाले इस नए कानून के तहत उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने का कड़ा प्रावधान शामिल किया गया है.

Advertisement
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी. (Photo: PTI) बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी. (Photo: PTI)

इंद्रजीत कुंडू

  • कोलकाता,
  • 29 जून 2026,
  • अपडेटेड 10:15 AM IST

पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार राज्य में तोड़-फोड़, दंगे और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक सख्त कानून ला रही है, जिसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है.

सूत्रों का कहना है कि बंगाल सरकार आज विधानसभा में UCC के अलावा दो महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है. जिनका मकसद बर्बरता, दंगे, आगजनी और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है.

बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा लाए जा रहा एक बिल 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का कानून, 1972' (West Bengal Maintenance of Public Order Act 1972) में संशोधन करने के लिए है, जो आगजनी, दंगों और तोड़-फोड़ से संबंधित है.

Advertisement

UP-गुजरात के तर्ज पर नया कानून

जबकि दूसरा बिल उत्तर प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक नया कानून होगा, जिसे 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण कानून, 2026' कहा जाएगा.

नया विधेयक उन असामाजिक तत्वों को निशाना बनाता है जो नागरिकों की लाइफ (जीवन) और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून इन अपराधियों के साजिशी और नापाक मंसूबों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इस नए कानून के लागू होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के पास उपद्रवियों और दंगा करने वालों की संपत्ति को कुर्क करने और उसे पूरी तरह जब्त करने का कानूनी अधिकार होगा.

इस विधेयक में 'असामाजिक गतिविधि' के तहत जनता में डर पैदा करना, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना, अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा करना या अवैध खनन और वन्यजीव तस्करी शामिल है.

वहीं, आपराधिक समूह या गैंग के उस नेता या सदस्य को 'गुंडा' के रूप में परिभाषित किया गया है जो आदतन ऐसी हरकतें करता है. इसमें वो लोग भी शामिल हैं, जिन पर भारतीय न्याय संहिता 2023, हथियार, नशीले पदार्थ, तस्करी और विस्फोटक से जुड़े खास कानूनों के तहत चार्जशीट दायर की गई है.

Advertisement

कानून के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

नए कानून के तहत सभी अपराधों के लिए बेहद सख्त सजा के प्रावधान तय किए गए हैं. इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के अपराध या सरकारी आदेशों का जानबूझकर किया जाने वाला उल्लंघन पूरी तरह से संज्ञेय और गैर-जमानती कैटेगरी में रखा जाएगा. इसमें संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी शामिल होगा.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »