पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ED हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ी, कोर्ट ने मानी अर्पिता के वकील की मांग

कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान अर्पिता मुखर्जी के वकील ने मांग की कि उन्हें ईडी हिरासत में मुवक्किल को कानूनी सलाह देने दी जाए. कोर्ट ने उनकी इस मांग को ईडी अधिकारियों की सहमति के बाद स्वीकार कर लिया. इसके बाद ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में अर्पिता को उनके वकील ने करीब 15 मिनट तक कानूनी सलाह दी.

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अर्पिता मुखर्जी- फाइल फोटो अर्पिता मुखर्जी- फाइल फोटो

सूर्याग्नि रॉय

  • कोलकाता,
  • 03 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 11:06 PM IST

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने बुधवार को PMLA कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने पार्थ और अर्पिता की ईडी हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी. अब इन दोनों लोगों को 5 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं इस दौरान अर्पिता मुखर्जी के वकील ने कोर्ट से ईडी हिरासत में अर्पिता को सलाह देने की इजाजत देने की अपील भी की, कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया. 

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ईडी की 10 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद बुधवार को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने पार्थ के लिए 4 दिन और अर्पिता के लिए 3 दिनों की और हिरासत मांगी थी. हालांकि कोर्ट ने दोनों को 3 दिन की ईडी हिरासत की अनुमति दे दी. इसके साथ ही अर्पिता मुखर्जी के वकील की मांग को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और ईडी की हिरासत में अर्पिता को सलाह देने की इजाजद दे दी. 

सुनवाई के दौरान अर्पिता के वकील नीलाद्री भट्टाचार्य ने कहा कि वे अपने मुवक्किल से नहीं मिल सके और उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने का अधिकार है. भट्टाचार्य, अर्पिता को सलाह देने के लिए उनसे मिलना चाहते थे. भट्टाचार्य ने कोर्ट से कहा कि 'कृपया एक आदेश दें ताकि वह कानूनी सलाह ले सकें.' 

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अर्पिता के वकील की मांग स्वीकार

ईडी के लिए केस लड़ रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे 10 मिनट देने के लिए तैयार हैं, हालांकि, इस दौरान ईडी के अधिकारियों वहां उपस्थित रहेंगे. कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी के जांच अधिकारी मांग पर सहमत होते हैं तो वकील ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में अर्पिता से मिल सकते हैं. जिसके बाद ईडी अधिकारियों की ओर से कहा गया कि 15 मिनट तक जांच अधिकारियों की मौजूदगी में अर्पिता के वकील के परामर्श पर आपत्ति नहीं है. 

 

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