ठाणे में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की से छेड़खानी, केस दर्ज

ठाणे में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से छेड़खानी. (Photo: Representational ) मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से छेड़खानी. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • ठाणे,
  • 10 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 12:45 PM IST

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक आदमी के खिलाफ 13 साल की मानसिक रूप से कमजोर लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना पिछले साल 12 दिसंबर को भिवंडी इलाके में हुई थी, लेकिन पीड़िता की मां ने 8 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपराध की रिपोर्ट करने में देरी का कारण नहीं बताया.

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कोंगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसकी बहन एक रिश्तेदार के घर गई थीं, जहां आरोपी को लड़की की दिमागी कमजोरी के बारे में पता था. उसने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ. उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर, सोमवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की इज्जत खराब करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 78 (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: ठाणे: भिवंडी में खाड़ी किनारे सड़ी-गली लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस के लिए मिस्ट्री बना केस

मामले की जांच चल रही है. आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब  महाराष्ट्र में छेड़खानी का मामला सामने आया है. इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में ठाणे जिले में एक 20 साल के दर्जी को एक नाबालिग लड़की से रेप करने और उससे शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उस पर हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा तय अंतरधार्मिक शादी में रुकावट डालने के बाद उससे शादी करने का दबाव बनाने का आरोप है.

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आरोपी भिवंडी के शांतिनगर का रहने वाला है. उस पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए केस दर्ज किया गया है. क्योंकि यह कथित क्राइम तब हुआ था जब IPC लागू था.

डोंबिवली पुलिस के मुताबिक आरोपी दर्जी और पीड़िता, जो डोंबिवली के एक कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. नाबालिग होने पर सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्त बने थे. यह दोस्ती आखिरकार रिश्ते में बदल गई. 6 मार्च को वह मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार आरोपी से शादी करने के लिए भिवंडी गई. पुलिस ने कहा कि आरोपी ने काज़ी और गवाहों की मौजूदगी सहित सभी इंतज़ाम किए थे. लेकिन, एक हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने इस इंटरफेथ यूनियन के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे हंगामा हो गया. 

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