मुंबई: नाबालिग से यौन शोषण मामले में टीचर को 5 साल की जेल, 20 हजार जुर्माना

नाबालिग से यौन शोषण के मामले में 24 साल के आरोपी मोहम्मद रियाज कयामाली खान को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया. रियाज को 5 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. 

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प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र

विद्या

  • मुंबई ,
  • 18 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 12:46 AM IST
  • नाबालिग से यौन शोषण मामले में अरेबिक टीचर दोषी
  • 5 साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना
  • मुंबई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

पॉक्सो (POCSO) मामलों की एक विशेष अदालत ने अरेबिक टीचर को नाबालिग लड़की से यौन शोषण के लिए दोषी ठहराया. यौन शोषण की यह घटना मुंबई के एक मदरसे में हुई थी, जहां नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ पढ़ने जाती थी. इसी दौरान टीचर ने उसका यौन शोषण किया. 

नाबालिग से यौन शोषण के मामले में 24 साल के आरोपी मोहम्मद रियाज कयामाली खान को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया. रियाज को 5 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. 

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी दो अन्य हाफ़िज़ियों के साथ एक स्थानीय मदरसे में काम करता था. मदरसे में लगभग 20 से 30 छात्र अरबी सीखते थे. पीड़ित लड़की भी वहां 3 साल से पढ़ रही थी. लेकिन 16 मार्च, 2018 को जब नाबालिग लड़की घर के लिए निकल रही थी, उस दौरान आरोपी टीचर ने उसे अपने पास बुला लिया.

आरोपी लड़की को वॉशरूम ले गया, जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया. साथ ही धमकी दी कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो उसे मारेगा. हालांकि, रोते हुए लड़की अपने घर पहुंची और मां को इस बारे में बता दिया. जिसके बाद घर वालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कराया. 

अदालत में आरोपी के वकील ने कहा कि टीचर द्वारा होम वर्क न किये जाने पर की गई पिटाई से लड़की डर गई होगी, शायद इसीलिए उसने ये सब घर में कहा हो. हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि, इस प्रकार की कहानी को बनाने के लिए लड़की बहुत छोटी है. पीड़ित के माता-पिता के पास भी टीचर को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है.

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सरकारी वकील ने आगे जोर देकर कहा कि आरोपी और लड़की या उसके माता-पिता के बीच कोई विवाद या दुश्मनी भी नहीं थी. बाद में रियाज को 5 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. 


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