हरियाणा में 10 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग, कर्मचारियों को पेड लीव... जारी हुआ आदेश

हरियाणा सरकार ने 10 मई को नगर निगम और निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों के रजिस्टर्ड वोटरों के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में पेड लीव का ऐलान किया है.

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सीएम नायब सिंह सैनी (File Photo: PTI) सीएम नायब सिंह सैनी (File Photo: PTI)

असीम बस्सी

  • चंडीगढ़,
  • 08 मई 2026,
  • अपडेटेड 3:00 PM IST

हरियाणा में जैसे-जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य सरकार ने संबंधित इलाकों के रजिस्टर्ड वोटरों के लिए 10 मई को पेड लीव का ऐलान किया है. हरियाणा सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के नगर निगमों में मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है. 

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इसके अलावा, एक नगर परिषद रेवाड़ी और तीन नगर समितियों- सांपला (रोहतक), धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और उकलाना (हिसार) के सभी वार्डों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए भी उसी दिन वोटिंग होनी है.

इसके साथ ही सदस्यों की छह खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी 10 मई को होंगे. ये सीटें हैं- नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड नंबर 13, नगर समिति राजौंद (कैथल) का वार्ड नंबर 11, नगर समिति तरावड़ी (करनाल) का वार्ड नंबर 8, नगर समिति कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड नंबर 14, और नगर समिति सढौरा (यमुनानगर) का वार्ड नंबर 9 हैं.

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हरियाणा सरकार ने बताया है कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951' की धारा 135-B के तहत, हरियाणा सरकार के उन सभी कर्मचारियों को, जो उन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जहां मतदान होना निर्धारित है, हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में पेड लीव दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना वोट डाल सकें.

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इस नोटीफिकेशन में आगे इस बात का भी जिक्र है कि हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों के उन कर्मचारियों को भी पेड लीव की अनुमति दी जाएगी, जो संबंधित मतदान क्षेत्र में रजिस्टर्ड मतदाता हैं.

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