अहमदाबाद में 39.57 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त, 2 गोदाम सील... दो गिरफ्तार

अहमदाबाद रूरल पुलिस ने चांगोदर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दो पटाखा गोदामों पर छापा मारकर 39.57 करोड़ रुपये कीमत के 65,954 बॉक्स पटाखे जब्त किए हैं. जांच में पता चला कि गोदाम का लाइसेंस मार्च में समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था.

Advertisement
पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी. (Photo: Screengrabs) पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी. (Photo: Screengrabs)

अतुल तिवारी

  • अहमदाबाद,
  • 21 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 11:33 AM IST

अहमदाबाद रूरल पुलिस ने अवैध रूप से संचालित दो पटाखा गोदामों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 39.57 करोड़ रुपये कीमत के पटाखों का विशाल जखीरा जब्त किया है. इस मामले में मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार चांगोदर थाना क्षेत्र में मोडसर गांव से अमाथापुर जाने वाली सड़क के पास स्थित अंबिका ट्रेड लिंक नामक गोदाम में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखों के भंडारण की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की.

Advertisement

जांच के दौरान आमने-सामने बने दो गोदामों से कुल 65954 बॉक्स विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक इन पटाखों की अनुमानित कीमत 39.57 करोड़ रुपये है. जांच में यह भी सामने आया कि गोदाम का लाइसेंस मार्च महीने में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था. इसके बावजूद वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी.

किसी भी समय हो सकता था बड़ा हादसा
पुलिस ने पाया कि गोदाम में अग्निशमन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, रेत से भरी बाल्टियां और फायर वॉटर पाइप जैसी कुछ व्यवस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर रखे पटाखों के मुकाबले सुरक्षा इंतजाम बेहद नाकाफी थे. इसके अलावा गोदाम के बाहर टीन शेड के नीचे भी पटाखों का भंडारण किया गया था, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था.

Advertisement

चांगोदर पुलिस ने लाइसेंस धारक अमित मोदी और गोदाम प्रबंधक किशन पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B(1)(b) व 12 के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »