दिल्ली में रानी झांसी मार्ग पर स्थित अभिजीत दिपके के निवास पर पुलिस टीम पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कनाट प्लेस में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की तिरंगा यात्रा या प्रदर्शन आयोजित न करने का नोटिस दिया. सेंट्रल दिल्ली के इस संवेदनशील इलाके में धारा 163 लागू है, जिसके तहत चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और किसी भी जुलूस या मार्च की सख्त मनाही है. अभिजीत दिपके और उनकी पार्टी की तरफ से कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने और मार्च निकालने का आह्वान किया गया था.