अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ED की कार्रवाई, आरोपी श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाला (Agusta Westland VVIP Chopper Scam case) मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता की 16.57 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 9:58 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाला (Agusta Westland VVIP Chopper Scam case) मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता की 16.57 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है. दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इलाके में स्थित ये संपत्तियां ED द्वारा पहले कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं, जिनकी कीमत 2022 में 4.05 करोड़ रुपये थी. घोटाले में फंसे श्रवण गुप्ता को कथित तौर पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आय प्राप्त हुई, जिसमें मेसर्स नैटिल ओवरसीज इंक, स्विट्जरलैंड, टाइमकीपर लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और मैसर्स हॉल पार्क होल्डिंग्स लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं. मॉरीशस की एक शेल कंपनी के माध्यम से भेजे गए पैसे इटली के मेसर्स अगस्ता स्पा के साथ एक डिफेंस डील में रिश्वत से प्राप्त हुई थी.

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12 VVIP हेलिकॉप्टरों की खरीद को प्रभावित करने के लिए रिश्वत
ED ने फरवरी 2022 में श्रवण गुप्ता के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी और मौजूदा समय में एजेंसी प्रत्यर्पण की कार्यवाही कर रही है. श्रवण गुप्ता नवंबर 2019 में देश से भाग गए थे. CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की गई ED की जांच में कथित तौर पर 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद को प्रभावित करने के लिए मेसर्स अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा भुगतान की गई 70 मिलियन यूरो की रिश्वत का खुलासा हुआ. इन रिश्वतों को ट्यूनीशिया, मॉरीशस, यूके, स्विट्जरलैंड, बीवीआई और यूएई जैसे देशों में फैले नेटवर्क के माध्यम से अवैध से वैध बनाया गया था.

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28 मिलियन यूरो की रिश्वत भारत और ट्यूनीशिया में विदेशी नागरिकों गुइडो हश्के और कार्लो गेरोसा की कंपनियों के माध्यम से दी गई थी, जिसका एक हिस्सा श्रवण गुप्ता के स्वामित्व वाली कंपनियों से जुड़ा था. जांच के दौरान, ED ने विशेष अदालत के समक्ष एक अभियोजन शिकायत और 11 पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं. एजेंसी ने 110 करोड़ रुपये की अपराध से जुड़ी आय के लिए 12 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं. कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, आभूषण, जमीन और फ्लैट, साथ ही फ्रांस में आवासीय संपत्ति के साथ कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं.

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