हाइकोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश, दिल्ली को तुरंत दें पानी

याचिका में कहा गया है कि इसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की बेहद कमी हो गई है और पानी लो प्रेशर में मिलने के कारण दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

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दिल्ली हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश दिल्ली हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश

पूनम शर्मा / परमीता शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 14 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 3:06 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि मुनक कैनाल से दिल्ली को तुरंत 719 क्यूसेक पानी दिया जाए. इसके अलावा 330 क्यूसेक पानी दिल्ली की सब ब्रांच को भी दिया जाए. हाईकोर्ट ने ये आदेश दिल्ली जल बोर्ड की उस याचिका पर दिए गए हैं जिसमें बोर्ड ने कहा है कि वजीराबाद में पानी का स्तर 674.5 फीट से घटकर 671.3 फीट रह गया है.

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याचिका में कहा गया है कि इसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की बेहद कमी हो गई है और पानी लो प्रेशर में मिलने के कारण दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पानी की सप्लाई को लेकर कोर्ट के पुराने आदेशों का गंभीरता से पालन करे.

इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड एनजीटी में भी पानी की कमी और पानी में अमोनिया के लगातार बढ़ते खतरनाक स्तर को लेकर याचिका लगा चुका है. अमोनिया के लगातार बढ़ते स्तर का एक कारण हरियाणा से दिल्ली को मिल रहे पानी की मात्रा का कम होना भी है.

एनजीटी ने में अलग-अलग जगहों पर सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड से पानी की सैंपल रिपोर्ट भी मंगवाई थी जिसमें साफ हुआ कि हरियाणा से आने वाले पानी में अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा है और जितना निर्धारित पानी हरियाणा से दिल्ली को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है.

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