INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को HC से राहत, गिरफ्तारी पर 25 अक्टूबर तक रोक

आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी की अंतरिम राहत को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.

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पी. चिदंबरम (फोटो- इंडिया टुडे आर्काइव) पी. चिदंबरम (फोटो- इंडिया टुडे आर्काइव)

सना जैदी / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:44 PM IST

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही रेगुलर बेंच शुक्रवार को छुट्टी पर थीं. इसलिए इस मामले को दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर किया गया. इस मामले में सुनवाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही थी.

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इससे पहले कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट पी. चिदंबरम को प्रोटेक्शन देते हुए गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है. हालांकि ईडी पी. चिदंबरम की ज़मानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में इससे पहले भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर चार बार स्टे लगा चुका है. कोर्ट के निर्देश पर ही इस मामले में पी. चिदंबरम ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं.

फिलहाल पी. चिदंबरम और उनके बेटे भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में ईडी और सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए हैं. आईएनएक्स मीडिया केस और एयरसेल मैक्सिस केस दोनों में ही सीबीआई और ईडी ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया.

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एयरसेल मैक्सिस केस में भी की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है. एयरसेल मैक्सिस केस में जुलाई में सीबीआई ने के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, जिसमें पी. चिदंबरम के साथ-साथ उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है.

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