मारपीट मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को झटका, कोर्ट से AAP नेताओं को राहत

सेशन कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने अपने फैसले में सभी को आरोपों से बरी करने के MM कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया.

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका (सांकेतिक फोटो) राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका (सांकेतिक फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 08 जून 2022,
  • अपडेटेड 1:48 PM IST
  • कोर्ट ने अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज किया
  • कथित मारपीट का मामला फरवरी 2018 का है

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 AAP (आम आदमी पार्टी) विधायकों को राहत दे दी है.  

सेशन कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने अपने फैसले में सभी को आरोपों से बरी करने के MM कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश 19 फरवरी 2018 की देर रात एक बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गए थे. आरोप था कि केजरीवाल के सामने के AAP विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी. 

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गौरतलब है कि 11 अगस्त 2021 को MM की कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है. 

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