AAP सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

संजय सिंह दिल्ली शराब नीति में मनी लांड्रिंग के आरोप में ED द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं. कोर्ट की सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि मामले में जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी. वकील की मांग पर कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली देने की इजाजत दे दी है.

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो) आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 24 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 4:28 PM IST

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी है. दरअसल, संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 24 नवंबर शुक्रवार को उनकी हिरासत पूरी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में फिर से पेश किया गया. यहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है. 

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बता दें कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति में मनी लांड्रिंग के आरोप में ED द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं. कोर्ट की सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि मामले में जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी. वकील की मांग पर कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली देने की इजाजत दे दी है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा ईडी से पूछा कि मामले में कब तक चार्जशीट दाखिल होगी. इस पर ईडी के वकील ने कहा कि 1 या 2 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. न्यायिक हिरासत को तदनुसार बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि 60 दिन पूरे होने वाले हैं. हम 4 तारीख को लिस्ट कर सकते हैं. सिंह के वकील ने एक अलग तारीख का अनुरोध किया. हालांकि कोर्ट ने 4 दिसंबर तक की हिरासत बढ़ा दी.

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गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मांग है जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा. सिंह ने उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है. शुरुआत में अदालत ने पूछा कि सिंह ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं दायर की.

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