बिहार: गया रोडरेज मामले RJD नेता बिंदी यादव को मिली जमानत

आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव उर्फ बिन्देश्वर प्रसाद यादव को गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी.

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बिंदी यादव के बेटे पर हत्या का आरोप बिंदी यादव के बेटे पर हत्या का आरोप

सुजीत झा

  • पटना,
  • 01 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 10:15 PM IST

बहुचर्चित गया रोडरेज मामले में आरजेडी नेता बिंदी यादव को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव उर्फ बिन्देश्वर प्रसाद यादव को गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी. जज हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने बिंदी यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की और जमानत दी.

बिंदी यादव के बेटे पर हत्या का आरोप
बिंदी यादव पर अपने बेटे रॉकी को में शामिल होने के बावजूद बचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बिंदी इस हत्याकांड के बाद 7 मई 2016 से जेल में बंद था. याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील दी कि बिंदी हत्याकांड में किसी तरह से शामिल नहीं थे और एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है. मालूम हो कि इस हत्याकांड के बाद घर में शराब रखने के आरोप में बिंदी की पत्नी और रॉकी की मां को भी गिरफ्तार किया गया था. बाद में जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को जमानत मिल गई थी.

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रोडरेज के दौरान आदित्य की हुई थी हत्या
गौरतलब है कि गया में रामपुर थाना इलाका के सरयू पोखर के पास आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने कर दी थी. ये घटना उस वक्त की है कि जब आदित्य सचदेवा बोधगया से एक पार्टी में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था, पीछे से आ रही एक लग्जरी गाड़ी पर सवार रॉकी यादव से उसकी कुछ बकझक हुई जिसके बाद रॉकी यादव ने आदित्य को गोलियों से छलनी कर दिया.

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