दिल्‍ली: स्‍कूलों को लगाने होंगे CCTV, ये नए नियम फॉलो करना जरूरी

प्रद्युम्न मर्डर केस और फिर दिल्‍ली के एक स्‍कूल में बच्‍ची से बलात्‍कार की घटना के बाद दिल्‍ली सरकार ने दिल्‍ली के स्‍कूलों को कुछ आदेश दिए हैं. इन्‍हें हर स्‍कूल को फॉलो करना जरूरी होगा. 

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मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया

पंकज जैन

  • नई दिल्‍ली,
  • 12 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST

प्रद्युम्न मर्डर केस और फिर दिल्‍ली के एक स्‍कूल में बच्‍ची से बलात्‍कार की घटना के बाद दिल्‍ली सरकार ने दिल्‍ली के स्‍कूलों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं. इन्‍हें हर स्‍कूल को फॉलो करना जरूरी होगा. 

दिल्‍ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन नियमों की जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि ये नए नियम स्‍कूलों के लिए बनाए गए हैं-

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- स्कूलों मे चाहे वो सरकारी हो या ग़ैर सरकारी, सभी को अपने स्टाफ़ का पुलिस वेरिफ़िकेशन करवाना होगा.

- 3 हफ़्ते के भीतर स्कूलों को वेरिफिकेशन का काम पूरा करवाना होगा.जो नहीं कर पायेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

- सभी स्कूलों को 1 हफ़्ते के अंदर अपने स्टाफ़ की पूरी जानकारी पास के पुलिस थाने को देनी होगी.

- डायरेक्टरेट के पार्टल पर स्‍कूलों को ये जानकारी डालनी होगी. ताकि हमें पता चल सके कि कौन-कौन स्टाफ़ काम कर रहा है और उसकी पुलिस वेरिफ़िकेशन की गयी है कि नही.

- सारे स्कूलों में प्राइवेट हो या सरकारी, सभी के क्लासरूम में सीसीटीवी लगेगा. स्कूल की हर जगह पर सीसीटीवी लगाना होगा. सीसीटीवी सही से काम कर रहे हैं कि नही, इसकी जानकारी हर महीने प्रिंसिपल को देनी होगी.

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क्‍या हुआ था रेयान स्‍कूल में

बीते शुक्रवार गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कत्ल का इल्जाम स्कूल बस के कंडक्टर अशोक पर लगा. पुलिस पूछताछ में अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. अशोक ने पुलिस को बताया कि उसने प्रद्युम्न के साथ कुकर्म करने की कोशिश की थी. नाकाम होने पर पकड़े जाने के डर से उसने प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी.

 

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