यूपी के बीजेपी विधायक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

26 जनवरी 1997 को हुए हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि इस हत्याकांड में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी. जिनमें एक नौ साल का बच्चा भी शामिल था.

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अशोक सिंह चंदेल (फाइल फोटो) अशोक सिंह चंदेल (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 1:07 PM IST

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक अशोक सिंह चंदेल को बड़ा झटका लगा है. 26 जनवरी 1997 को हुए हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित दस लोगों को दोषी करार देते हुए पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया. आपको बता दें कि 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी. जिनमें एक नौ साल का बच्चा भी शामिल था.

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गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था. बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था और राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डीके सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया.

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