24 चालान और 44000 जुर्माना... मुखर्जी नगर कांड के आरोपी नमन की कार पर बड़े खुलासे

देश के मुखर्जी नगर इलाके में छात्रा से बदसलूकी करने वाले युवक के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं. घटना के वक्त वो जिस कार को चला रहा था, उस पर 24 चालान हैं. इसमें ज्यादातर चालान ओवर स्पीडिंग के हैं.

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मुखर्जी नगर में छात्रा से बदसलूकी. मुखर्जी नगर में छात्रा से बदसलूकी.

हिमांशु मिश्रा

  • दिल्ली,
  • 25 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 12:14 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली में 23-24 सितंबर की दरमियानी रात शर्मसार करने वाली घटना हुई थी, जिसने बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए. घटना मुखर्जी नगर इलाके की है, जहां एक छात्रा का आरोप है कि कार सवार युवक ने उसके साथ बदतमीजी की. गंदी बातें कहीं और जबरन कार में खींचने की कोशिश की. इस पर दिल्ली पुलिस एक्शन में आई. FIR दर्ज की और आरोपी को पकड़ा, जिसके बारे में अब बड़ी जानकारी सामने आई है.

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घटना के वक्त कार (DL11CF4447) नमन चला रहा था. इसके पिता का नाम अनिल कुमार है. हालांकि, कार का मालिकाना हक किसी और के नाम पर है. अब इस कार को लेकर ये खुलासा हुआ है कि इस पर 24 चालान पेंडिंग हैं.

ये अलग-अलग चालान 44 हजार रुपये के हैं. खास बात ये है कि ज्यादातर चालान ओवर स्पीडिंग के हैं. यानी कार चलाने वाले ने ज्यादातर नियमों को ताक पर रखा है. इस कार का एक चालान 13 सितंबर को कटा है. ये चालान भी ओवर स्पीडिंग का है.

कब-क्या हुआ?

छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया, रात के करीब साढ़े नौ बजे थे. मुखर्जी नगर के हकीकत पार्क के पास सफारी गाड़ी सवार लड़कों ने पहले उस पर कमेंट पास किए. इसके बाद गाली गलौज की. कार वाले ने उसका और उसकी दोस्त का पीछा भी किया. इतना ही नहीं उसने उन्हें (छात्रा और उसकी दोस्त) जबरन कार में खींचने की कोशिश की.

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पीड़िता की ओर से शिकायत मिलने पर पुलिस एक्शन में आई, जांच शुरू की. इस दौरान पता चला कि गाड़ी (DL11CF4447) का मालिकाना हक किसी और के नाम पर है. जबकि वारदात के वक्त इस नमन चला था, जिसके पिता का नाम अनिल कुमार है. नमन के साथ कार में दो-तीन और लड़के भी थे.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

पीड़िता की शिकायत पर मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 78, 79 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की. ये धाराएं छेड़छाड़ और महिला की गरिमा से जुड़े मामलों में लगाई जाती हैं.

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