'तुम पाकिस्तानी हो...' बोलकर शख्स से की गई मारपीट, पीड़ित ने की खुदकुशी, पत्नी ने बताई पूरी घटना

महाराष्ट्र के लातूर में 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली. उसकी पत्नी ने दावा किया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने घटना से एक दिन पहले उस पर पाकिस्तानी होने का आरोप लगाया था. उसके साथ मारपीट की गई थी. मृतक की पत्नी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • लातूर,
  • 06 मई 2025,
  • अपडेटेड 11:46 PM IST

महाराष्ट्र के लातूर में 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली. उसकी पत्नी ने दावा किया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने घटना से एक दिन पहले उस पर पाकिस्तानी होने का आरोप लगाया था. उसके साथ मारपीट की गई थी. मृतक की पत्नी की शिकायत पर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, 115, 351 और 352 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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मध्य महाराष्ट्र के लातूर शहर के निवासी आमिर गफूर पठान (30) ने 4 मई की शाम को खुद को फांसी लगा ली. उसकी पत्नी समरीन आमिर पठान, जो पड़ोसी धाराशिव में एक निजी बैंक में डिप्टी मैनेजर के रूप में काम करती है, ने अपनी शिकायत में कहा कि जब वह शाम को बस से लौटती थी तो वह आमतौर पर उसे स्कूटर पर ले जाता था. 3 मई को वो लातूर शहर में उतरी और अपने पति को फोन किया.

उसने फोन पर सुना कि उसका पति किसी से विनती करते हुए मारपीट नहीं करने की गुहार लगा रहा था.. इसके बाद उसने गफूर पठान को संविधान चौक पर अपनी शर्ट फटी हुई अवस्था में पाया. समरीन ने आगे बताया कि उसका पति उसके इंतजार में था. उसी वक्त एक अज्ञात व्यक्ति अपने कार से उतरा. उस पर कश्मीर और पाकिस्तान से होने का आरोप लगाया. उसके साथ मारपीट करने लगा. 

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महिला ने दावा किया कि हमलावर ने खुद को पत्रकार बताया था. उसके पति को पाकिस्तानी नागरिक बताते हुए सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. 4 मई को जब वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक शादी के रिसेप्शन से घर लौटी, तो उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा खुला पाया. उसके पति को बेडरूम में छत से लटका हुआ पाया. उसकी मौत हो चुकी थी. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को शहर के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना) सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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